
सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल को उनकी कथित टिप्पणी पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी और कहा कि भविष्य की सभी एफआईआर भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएंगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल को उनकी कथित टिप्पणी पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी और कहा कि भविष्य की सभी एफआईआर भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएंगी।
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