Delhi high court

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– फोटो : फाइल फोटो

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दिल्ली में नगर निगम वार्डों के परिसीमन के संबंध में जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने परिसीमन प्रक्रिया में वैधानिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता डीपीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने एमसीडी वार्डों के परिसीमन संबंधी केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की 17 अक्तूबर को जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए। एमसीडी वार्डों का तय फॉर्मूले के मुताबिक नए सिरे से वार्ड परिसीमन और हर वार्ड का आबादी अनुपात बराबर करने की मांग की है।

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दिल्ली में नगर निगम वार्डों के परिसीमन के संबंध में जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने परिसीमन प्रक्रिया में वैधानिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता डीपीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने एमसीडी वार्डों के परिसीमन संबंधी केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की 17 अक्तूबर को जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए। एमसीडी वार्डों का तय फॉर्मूले के मुताबिक नए सिरे से वार्ड परिसीमन और हर वार्ड का आबादी अनुपात बराबर करने की मांग की है।

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